भारत में नए SIM Binding नियम अब पूरी तरह लागू हो चुके हैं. ये नियम दूरसंचार विभाग (DoT) ने जारी किए थे और कंपनियों को पालन के लिए 90 दिन का समय दिया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी थी. अब WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से जुड़ा रहे, जिसकी सिम फोन के प्राइमरी स्लॉट में एक्टिव हो.
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